School Admission Rule 2025: हरियाणा के स्कूलों में अब पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी जरूरी होगी. यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्कूल प्रवेश की उम्र को समान बनाना है.
इस साल मिलेगी छूट, लेकिन अगले साल से लागू होगा सख्त नियम
शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए हरियाणा सरकार ने 6 महीने की छूट देने का निर्णय लिया है. इसका मतलब है कि इस वर्ष 31 मार्च 2025 तक 5 साल 6 महीने की उम्र पूरी करने वाले बच्चे पहली कक्षा में एडमिशन के पात्र होंगे. लेकिन अगले साल से केवल 6 साल पूरे कर चुके बच्चों को ही दाखिला मिलेगा.
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पत्र भेजकर आदेश जारी किए हैं. आदेश में साफ कहा गया है कि पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तय की जाएगी. इसके पीछे तर्क है कि बच्चे मानसिक रूप से पहले की तुलना में ज्यादा तैयार हो सकें.
31 मार्च तक 5.5 साल की उम्र जरूरी
शिक्षा विभाग के अनुसार, जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे नए सत्र में पहली कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी उम्र 31 मार्च 2025 तक कम से कम 5 साल 6 महीने होनी चाहिए. इससे कम उम्र के बच्चों को इस सत्र में एडमिशन नहीं मिलेगा.
2026 से पूरी तरह लागू होगी 6 साल की न्यूनतम उम्र की शर्त
अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2025-26 से कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. उस समय केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन संभव होगा जिनकी उम्र कम से कम 6 साल होगी. यह नियम सभी स्कूलों—सरकारी और प्राइवेट—दोनों पर लागू होगा.
शैक्षणिक तैयारी में सुधार और बाल मनोविज्ञान को प्राथमिकता
NEP 2020 के अनुसार, यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए मानसिक रूप से बेहतर रूप से तैयार किया जा सके. इस निर्णय से बच्चों की सीखने की क्षमता, एकाग्रता और मानसिक परिपक्वता में सुधार होने की उम्मीद है.